बच्चों को नशीले पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों का लायसेंस होगा रद्द
भोपाल : भोपाल जिले में बच्चों में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और नशीले पदार्थों की उपलब्धता समाप्त करने के उद्देश्य से आज सामाजिक न्याय आयुक्त ई. रमेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। विभागीय अधिकारी और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर कार्य-योजना तैयार की।
निर्णय लिया गया कि जिला स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों और विभागों को लेकर एक टॉस्क फोर्स का गठन किया जायेगा, जिसके कार्यों की हर माह समीक्षा होगी। बच्चों को नशीले पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों का लायसेंस रद्द करने और स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में गुटखा एवं नशीले पदार्थ की दुकानों का निरीक्षण करने के कार्य की समीक्षा की जायेगी। बिना डॉक्टरी सब्सक्रिप्शन के कोई भी दवा नहीं बेची जाये, क्योंकि कई दवाओं का नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग होता है।
आयुक्त सामाजिक न्याय ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा-77 एवं 78 से संबंधित जागरूकता सामग्री स्वयंसेवी संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाये। संस्थाएँ आगामी माह में जिला स्तर पर बस्तियों में इस सामग्री का उपयोग करें। आगामी मद्य निषेध सप्ताह एवं दुर्गा महोत्सव पर्व में पंडालों पर सामाजिक कार्यकर्ता, विभाग, नगर सुरक्षा समिति सदस्य और युवा सदस्यों के साथ मिल कर बस्ती एवं जिले की कार्य-योजना तैयार की जायेगी।
संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय श्रीमती राजराय, सहायक पुलिस आयुक्त सुनिधि सक्सेना, पुलिस उपायुक्त शैलेन्द्र सिंह चौहान, आरंभ संस्था की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सहाय, नशामुक्ति केन्द्रों के संचालक और स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य मौजूद थे।