कानपुर देहात: हत्या के बाद बच्ची का कलेजा खाने वाले दंपती को उम्रकैद
कानपुर देहात: घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के भदरस गांव में करीब तीन साल पहले एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और तंत्र विद्या के लिए उसकी हत्याकर कलेजा खाने के मामले में अपर जिला जज-13 पॉक्सो अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया। कलेजा खाने वाले दंपती परशुराम व सुनैना को उम्रकैद की सजा सुनाई गई जबकि हत्या व दुष्कर्म के दोषी अंकुल, वीरेन को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी गई। सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा, प्रदीप पांडेय प्रथम व अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कानपुर नगर की घाटमपुर कोतवाली के भदरस गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी 7 वर्षीय बेटी 14 नवंबर 2020 को घर के बाहर से गायब हो गई। दूसरे दिन उसका शव गांव के बाहर खेत में मिला था।
पुलिस ने वीरेन और अंकुल पर बच्ची से दुष्कर्म और हत्या तथा परशुराम व पत्नी सुनैना के खिलाफ तंत्र विद्या के लिए हत्या में सहभागी बनने और कलेजा खाने का आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।