नई दिल्ली: आईसीजे के फैसले के बाद पाकिस्तान की संसद में बुधवार को एक बिल पास किया गया जिसके बाद पाकिस्तानी की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट से मिली मौत की सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे। वहीं भारत ने इस बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवार को कहा कि कुलभूषण यादव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार देने के लिए जो बिल पास किया गया है वह पाकिस्तानी सरकार द्वारा इस मामले में पहले लाए गए अध्यादेश की तरह ही है और इसमें वो सारी कमियां हैं जो अध्यादेश में थीं और यह बिल आईसीजे (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय) के फैसले का बिल्कुल भी पालन नहीं करता है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडियाकर्मियों से कहा, यह कानून केवल पिछले अध्यादेश की कमियों को संहिताबद्ध करता है। उन्होंने कहा, ‘हमने पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले को लागू करने के लिए पहले के अध्यादेश को कानून में लागू करने की रिपोर्ट देखी है।’