PM अजय योजना में बैंकों के माध्यम से समूह आधार पर स्वरोजगार हेतु ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित
अजमेर: राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित पीएम अजय योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के 328 युवक एवं युवतियों को सूमह आधार पर स्वरोजगार के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक प्रफुल्ल चन्द्र चौबीसा ने बताया कि इस योजना में बैंकों द्वारा स्वरोजगार किराणा दुकान ब्यूटी पार्लर सिलाई कार्य, हैण्डीक्राफ्ट, मोबाईल रिपेयरए, टेंट हाउस, रेडीमेड गारमेन्टस, कम्प्यूटर जॉब वर्क, स्टेशनरी शॉप, डेयरी कार्य फर्नीचर दुकान, लुहारी कार्य, जनरल सामान दुकान, टू व्हीलर रिपेयर, जूता दुकान, फल-सब्जी दुकान, आदि कार्य करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के समूह को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना में प्रति व्यक्ति को व्यवसाय की इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए जो भी कम हो राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा अनुदान राशि नियमानुसार स्वीकृत की जाएगी।
उन्होंने बताया कि समूह में कम से कम 2 एवं अधिकतम 5 व्यक्ति हो सकते हैं। स्वरोजगार के लिए जो एक समान व्यवसाय करने के इच्छुक हो एसे व्यक्तियों के समूह ऋण के लिए आवेदन पत्र सम्बन्धित पंचायत समिति के विकास अधिकारी कार्यालय अथवा सम्बन्धित नगर परिषद एवं पालिका के अधिशाषी अधिकारी कार्यालय अथवा परियोजना प्रबन्धक, कार्यालय राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, राजकीय कन्या छात्रावास, सावित्री स्कूल के पास, अजमेर से सम्पर्क कर योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ समूह के प्रत्येक सदस्य का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वार्षिक आय उद्घोषणा पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि सहित समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर जमा करवा सकते है।