लखनऊ आरटीओ और एआरटीओ ने बदलना वाहन संबंधी कार्यों के नियम
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय में ऑनलाइन वाहन संबंधी कार्यों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) की रसीद अपलोड करना अनिवार्य हो गया है। बिना एचएसआरपी बुकिंग रसीद के आरटीओ में किसी तरह के वाहन संबंधी कार्य ऑनलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
राजधानी लखनऊ के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय में वाहन संबंधी कार्यों के लिए अचानक एचएसआरपी की अनिवार्यता से वाहन मालिकों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बीते बुधवार को प्रमुख सचिव परिवहन के आदेश के बाद लखनऊ के आरटीओ कार्यालय में वाहन मालिकों ने हंगामा भी किया था।
लखनऊ के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय में ऑनलाइन वाहन संबंधी कार्य करवाने के लिए एचएसआरपी की बुकिंग रसीद को आवेदन पत्र के साथ अपलोड करके संलग्न करना पड़ेगा। आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय में बिना एचएसआरपी बुकिंग रसीद के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
लखनऊ के संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रामफेर द्विवेदी ने बताया
प्रमुख सचिव परिवहन के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिन वाहन मालिकों ने 24 फरवरी के पहले बिना एचएसआरपी रसीद के आवेदन किए हैं। अब सिर्फ उन्हीं के कार्य निपटाए जा रहे हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की बुकिंग रसीद के बिना कोई भी वाहन संबंधी आवेदन ऑनलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
ये नहीं हो पायेंगे काम
- वाहन फिटनेस
- आरसी से बैंक लोन हटवाना
- वाहन ट्रांसफर कराना
- डुप्लीकेट आरसी
- पता बदलवाना आदि कार्य नहीं हो सकेंगे।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की अनिवार्यता तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने से लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ कार्यालय के वाहन फिटनेस ग्राउंड में सन्नाटा पसरा हुआ है।
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