मनीष हत्याकांड की सुनवाई अब दिल्ली की अदालत में
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कानपुर के व्यापारी की मौत के मामलों को दिल्ली की विशेष सीबीआइ अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हुई मौत के इस मामले में उत्तर प्रदेश के छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ के सामने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश सलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआइ ने अपने हाथ में ले ली है और मामले की सुनवाई दिल्ली की विशेष अदालत में ट्रांसफर की जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।
पीठ ने कहा, ‘चूंकि जांच सीबीआइ को ट्रांसफर कर दी गई है, इसलिए (व्यापारी की विधवा) मांगी गई पहली राहत पूरी हो गई है। मुकदमे के संबंध में, जांच एजेंसी दिल्ली में सक्षम अदालत के समक्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करेगी..जांच पूरी होने पर दिल्ली की सीबीआइ कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाएगी।’
पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश तथ्यों और परिस्थितियों एवं उत्तर प्रदेश सरकार के यह कहने के बाद पारित किया गया है कि मामले की सुनवाई को राज्य से बाहर कराने के आग्रह पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।
आरोपित पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और वे जेल में बंद हैं। कानपुर के 36 साल के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के एक होटल में पुलिस छापे के दौरान मौत हो गई थी।