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दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, सप्ताह में एक बार बीमार पत्नी से मिलने की मिली अनुमति
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिसौदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है।
यह आप नेता मनीष सिसौदिया द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका थी। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद 26 फरवरी, 2023 से सिसोदिया हिरासत में हैं। इसके बाद उन्हें 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।
बता दें कि इसके पहले सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है जिसके बाद से वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि लंबे समय से जेल के अंदर चल रहे मनिष सिसोदिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी है।