बलिया में नाबालिग को अगवा किया दुष्कर्म, आरोपी को 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना
बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया में एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दो वर्ष पुराने मामले में एक स्थानीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने इस मामले में आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने की दशा में तीन माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित करने का आदेश दिया।
बता दें कि अभियोजन पक्ष के अनुसार बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को इसी क्षेत्र के राजपुर गांव के रहने वाले विजय बिंद ने 18 दिसंबर, 2021 को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में किशोरी के भाई की तहरीर पर विजय के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।