मिशेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
नयी दिल्ली। हजारों करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में दलाली के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की कोराना वायरस के मद्देनजर दायर अंतरिम जमानत याचिका मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी।
न्यायालय ने मिशेल की याचिका पर सुनवायी के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मिशेल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) के मामलों में यह याचिका दायर की थी।
सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने मिशेल के वकील और दोनों जांच एजेंसियों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दोनों जांच एजेंसियोंने मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका का पूरजोर विरोध किया।
मिशेल के वकील अल्जो के जोसेफ की ओर से लगाई गई याचिका में कहा गया था कि उसके मुवक्किल की उम्र 59 वर्ष है और वह बीमार है। याचिका में कहा गया था कि कोरोना वायरस को देखते हुए उसकी आयु और बीमारी अन्य कैदियों की तुलना में अधिक खतरनाक है। ऐसे में बडी संख्या में कैदियों के बीच उसे रखना उसके स्वास्थ्य को देखते हुए ठीक नहीं है इसलिए उसे अंतरिम जमानत दी जाए।
गौरतलब है कि मिशेल को 22 दिसम्बर 2018 को इस मामले में.गिरफ्तार किया गया था और वह इस समय तिहाड़ जेल में बंद है।