राष्ट्रीय
MODI सरकार ने सेना को दिया सबसे बड़ा तोहफा
दिवाली से पहले केन्द्र सरकार ने बॉर्डर पर मौजूद देश की सुरक्षा में लगे सेना को जवानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा दिया है।
केंद्र सरकार ने सेना और सुरक्षा बलों को ई-पोस्टल बैलट के जरिए वोट डालने की इजाजत देने को लेकर चुनाव नियमावली 1961 के 23वें नियम में संशोधन के लिए 21 अक्टूबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
नई व्यवस्था के तहत खाली पोस्टल बैलट को सेना और सुरक्षा बलों को इलेक्ट्रिक तौर पर भेजा जाएगा। इससे पोस्टल बैलट के जरिए किए जाने वाले वोटिंग की प्रक्रिया में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा। इस व्यवस्था से सीमा और सुदूर इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत टू-वे ट्रांसमिशन के जरिए पोस्ट से बैलट पेपर भेजा जाता था, लेकिन इस प्रक्रिया में काफी देरी होती थी।
चुनाव आयोग ने चुनाव नियमावली 1961 के 18वें नियम के तहत आने वाले वोटरों को भी ई-पोस्टल बैलट व्यवस्था के लिए योग्य मानने का प्रस्ताव दिया है। पायलट परियोजना के तौर पर सरकार ने 21 अक्टूबर को इसे लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत राज्यों के पुलिस बल, आर्मी ऐक्ट 1950 के तहत आने वाले सुरक्षा बलों के जवान, राज्यों के सुरक्षा बल जो राज्य के बाहर तैनात हैं और भारत सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारी जो भारत के बाहर तैनात हैं इस प्रक्रिया के तहत वोट कर सकेंगे।