मध्य प्रदेश

मप्र हाईकोर्ट ने अधिकारियों को हिदायत दी, हर हाल में आदेश का पालन सुनिश्चित हो

भोपाल: मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट (MP High court) ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। दरअसल अधिकारी कर्मचारियों (MP Officers) को लगातार दिए निर्देश और आदेश के बावजूद आदेश का पालन न करने की स्थिति में अब हाईकोर्ट द्वारा सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को सख्त लहजे में हिदायत दी है कि हर हाल में आदेश का पालन सुनिश्चित हो, ऐसा नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।

इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो आला अधिकारी को भी हाई कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब पेश करना होगा। हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में हाई कोर्ट की अवमानना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दे मामला राजस्व विभाग का है। जहां ACR में गलत ग्रेडिंग के मामले में नायब तहसीलदार को ओरिजिनल साइट फेल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि यदि हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो राजस्व विभाग के अवर सचिव को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 24 मार्च को होनी है।

जानकारी के मुताबिक कटनी में पदस्थ महेंद्र कुमार द्विवेदी द्वारा याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से 5 अगस्त 1997 से प्रमोशन का लाभ मिलना था लेकिन उनकी एसीआर ग्रेडिंग के अंकों की गलत गणना के कारण उन्हें लाभ नहीं दिया गया था। Promotion आधार पर रिजेक्ट किया गया था कि उन्हें केवल 60 अंक मिले थे जबकि असलियत में उन्होंने 133 अंक हासिल किए थे।

इस संबंध में उन्होंने विभाग को अभ्यावेदन भी पेश किया था। जिसे लंबित रखा गया था। वहीं मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें गलती को मानते हुए अवर सचिव ने कहा था कि ग्रेडिंग की गणना में गलती हुई है। जिसके कारण प्रमोशन को रिजेक्ट किया गया था। जिस पर लगातार आदेश की अवहेलना पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई हैं।

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