MP : 1 जून से लागू होंगे RTO के नए नियम, उल्लंघन करने पर भरना पड़ेगा भारी जुर्माना
भोपाल: मध्य प्रदेश में वाहन चालकों को सही से चलने और सतर्कता बरतने के लिए सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने नए नियम (New Rules) बनाए हैं. नाबालिक के गाड़ी चलाने पर सख्त सजा दी जाएगी. वहीं अगर तेज़ गति से गाड़ी चलाई तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. वाहन चलाते समय चालक को कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देने की जरूरत है. उन्हीं का ध्यान दिलाने के लिए इन नियमों को लागू किया जाएगा. नियम 1 जून से पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाएंगे. उलंघन करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी. साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इन नियमों का मुख्य उद्देश्य लोगों की सुरक्षा है.
अगर आप 1 जून से बिना हेलमेट या फिर सीट बेल्ट के गाड़ी चलाएंगे तो आपको 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस रखना अति आवश्यक है, नहीं रहने पर 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है. 18 साल से कम उम्र के बच्चों यानी नाबालिक को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो 25,000 रुपए का भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. साथ ही गाड़ी के मालिक का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.
तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा. कोई भी वाहन चालक अगर स्पीड लिमिट से अधिक तेजी से गाड़ी चलाता पकड़ा गया, तो उसे 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा.
आरटीओ ने सड़क हादसों को देखते हुए इन नियमों को लागू करने का फैसला किया है. सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने नाबालिक वाहन चालकों की बढ़ती तादात को देखते हुए उनपर 25,000 रुपए तक का जुर्माना दर्ज करने का निर्णय लिया है. साथ ही जिसके नाम पर गाड़ी दर्ज होगी उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा. वहीं 16 साल की उम्र वालों को 50 सीसी की क्षमता वाले मोटरसाइकिल को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है. जिसे 18 साल के होने पर अपडेट करवाना अनिवार्य है.