नागालैंड और अरूणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को 6 और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया
नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरूणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अफस्पा कानून के अंतर्गत 6 और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में अरूणाचल प्रदेश को लेकर कहा कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2022 से 6 माह तक अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है या जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।
वहीं अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने नागालैंड को लेकर कहा कि संपूर्ण नागालैंड राज्य में कानून और व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है। इसलिए अब नागालैंड राज्य में दिमापुर, निउलैंड, चुमुकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन और जुनहेबोटो जिलों और कोहिमा जिले में खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस थाने, इसके अलावा मोकोकचुंग जिले में मांगकोलेंबा, मोकोकचुंग-लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी सी पुलिस थाने और लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस थाना और वोखा जिले में भंडारी, चांमपांग, रालान और सुंगरो पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2022 से 6 माह तक अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है या जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।
गौरतलब है कि अफ्सपा के अंतर्गत सुरक्षा बलों को इन इलाकों में कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रहता है। सूत्रों के मुताबिक दोनों राज्यों के इन क्षेत्रों में हत्या, लूट और फिरौती के मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।