मध्य प्रदेशराज्य

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त को

इंदौर : नेशनल लोक अदालत का वृहद स्तर पर आयोजन शनिवार 13 अगस्त को होगा। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों के समझौते की तैयारी की है। बिजली कंपनी क्षेत्र के मालवा और निमाड़ के 15 जिलों में 44 स्थानों (न्यायालयों) में लोक अदालत लगेगी। अदालत से पहले बिजली इस बार लगभग 20 हजार नोटिस जारी करने में जुट गई है।

मप्रपक्षेविविकं के मुख्य सतर्कता अधिकारी कैलाश शिवा ने बताया लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। इसी तरह प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए। लोक अदालत में हजारों प्रकरणों में समझौते के लिए समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इंदौर सहित मालवा-निमाड़ के सभी 15 जिलों में बिजली कंपनी के 425 कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की तैयारी की जा रही है।

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