पंजाब

9 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, धन और समय की होगी बचत

जालंधर: राष्ट्रीय कानूनी सेवा अथॉरिटी और पंजाब कानूनी सेवा अथॉरिटी के निर्देशों तहत निरभाऊ सिंह गिल माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी जालंधर के निर्देशानुसार जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी जालंधर के कुशल मार्गदर्शन में 9.9.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जुडिशियल अदालतों व माल महकमे में लंबित दीवानी, वैवाहिक विवादों, मोटर दुर्घटना कलेम मामलों, बिजली अधिनियम के समझौता योग्य मामलों, ट्रैफिक चालान और फौजदारी के समझौता हो सकने वाले केसों और संस्थानों जैसे आपराधिक मामलों, बैंकों, बिजली विभाग, भारत संचार निगम और वित्तीय संस्थानों के प्रीलिटिगेटिव केसों का फैसला राजीनामों के माध्यम से करवाने के लिए किया जाता है।

इस मौके निरभाऊ सिंह गिल माननीय जिला एवं चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी जालंधर ने कहा कि लोक अदालतों का उद्देश्य लोगों को त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करना है और लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से विवादों के फैसले से किसी भी पक्ष की हार नहीं होती बल्कि दोनों पक्षों की जीत होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से निर्णय लेने से धन और समय की बचत होती है और आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। जो लोग अपने न्यायिक विवादों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय में अपना आवेदन दायर कर सकते हैं।

इस अवसर पर डा. गगनदीप कौर, सी.जे.एम. सह सचिव जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी जालंधर ने कहा कि कानूनी सेवा अथॉरिटी द्वारा समय-समय पर इन लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। और लोक अदालत में मामला उठाने और अन्य कानूनी सेवा सुविधाओं की जानकारी के लिए पंजाब कानूनी सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 1968 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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