अन्तर्राष्ट्रीय

नवाज शरीफ को पाकिस्तान लौटने के लिए नया पासपोर्ट जारी

नई दिल्ली । पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लौटने के लिए नया पासपोर्ट जारी किया। नवाज शरीफ को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया था और बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों में 10 साल की जेल की सजा पाने के कुछ महीनों बाद चिकित्सा उपचार के लिए विदेश चले गए।

जेल से छूटने के बाद से वह पिछले दो साल से लंदन में रह रहे हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की वैधता वाला पासपोर्ट जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया। गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने हाल ही में कहा था कि राजनयिक पासपोर्ट नवाज शरीफ का अधिकार है जो उन्हें जल्द ही जारी किया जाएगा।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नए मंत्रिमंडल में शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने खेद व्यक्त किया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति जो तीन बार प्रधानमंत्री रहा है, उसे राष्ट्रीय नागरिकता से वंचित किया जा रहा है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को राजनयिक पासपोर्ट जारी करने को चुनौती देने वाली एक याचिका को अस्वीकार्य घोषित किया था और याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने पहले फैसला सुरक्षित रख लिया, बाद में फैसले की घोषणा की गई। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि नवाज को इस आधार पर पासपोर्ट जारी नहीं किया जाना चाहिए कि वह ‘फरार दोषी’ हैं।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में पीएमएल-एन के नेता मियां जावेद लतीफ ने दावा किया था कि नवाज शरीफ के ईद के बाद देश वापस आने की उम्मीद है।

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