शिक्षा विभाग का स्कूलों को नया फरमान, Students को लेकर जारी किए ये आदेश
लुधियाना: स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (सेकेंडरी /एलीमेंट्री शिक्षा) को विद्यार्थियों को शैक्षणिक टूर पर ले जाने के लिए विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार शैक्षणिक टूर पर विद्यार्थियों को ले जाने से पहले संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और स्कूल प्रमुख को शैक्षणिक टूर ले जाने के इच्छुक विद्यार्थियों के माता-पिता से लिखित सहमति लेनी अनिवार्य होगी।
स्कूल प्रमुख द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि शैक्षणिक टूर विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम से संबंधित होने के साथ-साथ उनकी जानकारी में वृद्धि करने वाला हो। विभाग ने कहा है कि टूर पर जाने वाले हर एक विद्यार्थी के पास पहचान पत्र होना जरूरी है और स्कूल प्रमुख द्वारा एक प्रोफॉर्मा तैयार किया जाएगा जिसमें विद्यार्थियों का पूरा विवरण जैसे कि माता-पिता का नाम, घर का पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखा होगा और इस विवरण की एक कॉपी शैक्षणिक टूर पर जाने वाले विद्यार्थियों और अध्यापकों के पास भी होगी।
स्कूल प्रमुख द्वारा शैक्षणिक टूर पर जाने वाले विद्यार्थियों के साथ स्कूल के सीनियर और जिम्मेदार अध्यापक की ड्यूटी लगाई जाएगी और टूर में लड़कियां भी शामिल है तो महिला अध्यापकों का टूर के साथ जाना सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग के मुताबिक टूर जिन स्थानों पर लेकर जाना है वहां के कमिश्नर / मजिस्ट्रेट / सम्बंधित अथोरिटी को सूचित किया जाएगा। टूर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से स्व: घोषणा ली जाएगी कि वह टूर के लिए बनाये गए नियमों के पाबंद रहेंगे और स्कूल प्रमुख स्व;घोषणा के रूप में यह तय करेगा कि में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को इमरजेंसी के दौरान जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।