पंजाब

NGT ने नगर निगम को ठोका 50 हजार का जुर्माना, बढ़ी कमिश्नर की मुश्किलें

लुधियाना: पार्क की जगह में हुए कब्जे को हटाने के ऑर्डर लागू न करने के आरोप में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा नगर निगम को 50 हजार का जुर्माना ठोका गया है और कमिश्नर को गिरफ्तारी की चेतावनी दी गई है। इस मामले में एन.जी.ओ. के सदस्यों द्वारा संगीत सिनेमा के नजदीक पार्क में लाइब्रेरी की आड़ में अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में कार्रवाई करने बारे निर्देश एन.जी.टी. द्वारा एक साल पहले दिए गए थे लेकिन नगर निगम द्वारा इस ऑर्डर को लागू नहीं किया जा रहा जिसके मद्देनजर एन.जी.टी. द्वारा नगर निगम को 50 हजार का जुर्माना ठोका गया है। इसके अलावा कमिश्नर को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं । इसी तरह नोटिस जारी करके गिरफ्तारी की चेतावनी दी गई है

पहले भी हो चुका है एक लाख का जुर्माना
इस मामले में एन.जी.ओ. के सदस्यों द्वारा पार्क में 22 लाख के सरकारी फंड से लाइब्रेरी के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन बताया गया है जिसे लेकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एन.जी. टी. दुआद्वारा ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया लेकिन नगर निगम द्वारा इस कमेटी को मस्टर प्लान का रिकॉर्ड नहीं दिया गया बल्कि पार्क को रोड का हिस्सा बताकर मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई जिसे लेकर एन.जी.टी. द्वारा पहले भी नगर निगम को एक लाख का जुर्माना लगाया गया था।

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