मुंबई : टूलकिट मामले में वकील निकिता जेकब की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश पी.डी.नाईक ने मंगलवार तक के लिए टाल दी है। हाईकोर्ट मंगलवार को निकिता जेकब की अंतरिम जमानत पर निर्णय दे सकता है।
टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता जेकब व शांतनु के विरुद्ध नान बेलेबल वारंट जारी किया है। इसी वजह से सोमवार को निकित जेकब सोमवार को बंबई हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। वकील निकिता जेकब ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि उन्हें 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी जाए, जिससे वे इस मामले में दिल्ली में अपना पक्ष रख सकें। बंबई हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया है।
क्या है मामला
निकिता जेकब, शांतनु पर टूलकिट मामले की साजिश में शामिल होने का आरोप है। बताया जा रहा है कि पोएटिक फाउंडेशन के संस्थापक एम ओ धालीवाल ने निकिता से पुनीत के मार्फत संपर्क किया था। यह लोग गणतंत्र दिवस से पहले किसान आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया पर संदेश प्रसारित करना चाहते थे।
इस बाबत धालीवाल, निकिता, शांतनु, दिशा सहित कई अन्य लोगों की ज़ूम ऐप पर मीटिंग हुई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता जेकब के घर से कई इलेक्ट्रानिक्स उपकरण की छानबीन की है। दिल्ली पुलिस के अनुसार जांच टीम दोबारा निकिता जेकब के घर गई थी लेकिन निकिता घर पर नहीं थीं। इन सब पर देश में खलिस्तानी गतिविधियों की साजिश रचने की आशंका भी जताई जा रही है।
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