बार का कोई सदस्य हड़ताल पर नहीं जा सकता – सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बार का कोई भी सदस्य हड़ताल पर नहीं जा सकता या अदालत के काम से दूर नहीं रह सकता। शीर्ष अदालत ने वकीलों की बार-बार होने वाली हड़ताल से बचने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को मुख्य न्यायाधीश और अन्य हितधारकों की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति गठित करने को कहा है। जस्टिस एम.आर. शाह और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा : हम एक बार फिर दोहराते हैं कि बार का कोई भी सदस्य हड़ताल पर नहीं जा सकता और/या अदालत के कामकाज से खुद को दूर नहीं रख सकता।
पीठ ने कहा कि यदि बार के सदस्य को कोई वास्तविक शिकायत है या मामलों को दर्ज करने/सूचीबद्ध करने में प्रक्रियात्मक परिवर्तन और/या निचली न्यायपालिका के किसी भी सदस्य के दुर्व्यवहार से संबंधित कोई वास्तविक शिकायत के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो उनकी वास्तविक शिकायतों पर किसी मंच द्वारा विचार किया जाए, ताकि इस तरह की हड़तालों से बचा जा सके।
पीठ ने कहा, इसलिए, हम सभी उच्च न्यायालयों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों में शिकायत निवारण समिति का गठन करें, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं और इस तरह की शिकायत निवारण समिति में दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक सेवा से और एक बार से होगा। मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ महाधिवक्ता, राज्य की बार काउंसिल के अध्यक्ष और उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाना है।
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय जिला अदालत स्तर पर भी इसी तरह की शिकायत निवारण समिति गठित करने पर विचार कर सकता है। शीर्ष अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा दायर एक आवेदन पर यह फैसला सुनाया। वरिष्ठ अधिवक्ता और बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने तर्क दिया कि परिषद ने हड़ताल/प्रतिबंदी को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए हैं और सभी स्तरों पर अधिवक्ताओं/बार संघों की शिकायतों के निवारण के तंत्र का सुझाव दिया है।
उन्होंने कहा कि बीसीआई का दृढ़ दृष्टिकोण और राय है कि अवैध और अनुचित हड़ताल और बहिष्कार हमेशा खराब होते हैं और बार काउंसिल कभी भी इस तरह की प्रथाओं को मंजूरी या प्रोत्साहित नहीं कर सकती।