दिल्ली हिंसा: केन्द्र व राज्य सरकार सहित दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में ‘जमीयत उलेमा ए हिन्द’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 27 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।
याचिका में मांग कि गई है कि दिल्ली हिंसा की सीसीटीवी फ़ुटेज को संरक्षित रखा जाए। याचिका में कहा गया है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों के 23 फरवरी से 1 मार्च तक के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं। याचिका में कहा गया है कि घटनास्थलों से बिना साक्ष्यों के एकत्रित किए मलबों को हटाने से मना किया जाए।
याचिका में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में दिल्ली हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों वाली एसआईटी से कराने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है।