टॉप न्यूज़राज्यराष्ट्रीय

अब दिल्ली मेट्रो में ले जा सकेंगे शराब की बोतलें, DMRC-CISF ने लिया फैसला

नई दिल्ली: डीएमआरसी और सीआईएसएफ अधिकारियों की कमिटी ने एक अहम निर्णय करते हुए दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को शराब की दो बोतलें साथ ले जाने की मंजूरी दे दी है. सिर्फ सीलबंद शराब की बोतल ही यात्री साथ ले जा सकेंगे. अभी तक मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी. अब नया आदेश सभी मेट्रो लाइन पर होगा लागू. साथ ही डीएमआरसी ने यात्रियों को चेताते हुए कहा है कि मेट्रो में शराब पीने या शराब के नशे में अप्रिय बर्ताव करने पर उचित कार्रवाई होगी.

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने एक बयान जारी कर कहा, ‘एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है. सीआईएसएफ और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति ने पहले के आदेश की समीक्षा की है. पहले के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. हालांकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त वर्जित है. मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें. यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.’

दरअसल, ट्विटर पर पॉलीमैथ नाम के एक यूजर ने डीएमआरसी के हैंडल को टैग करके सवाल किया था कि क्या ब्लू लाइन मेट्रो में शराब ले जाने की इजाजत है? इस पर डीएमआरसी ने जवाब दिया कि हां यात्री मेट्रो में शराब की सीलबंद बोतल ले जा सकते हैं. यूजर ने यह भी सवाल किया था कि शराब की कितनी सील्ड बोतलें मेट्रो में ले जा सकते हैं? इस पर डीएमआरसी ने कहा कि 2 सील्ड बोतल ले जाने की अनुमति है. डीएमआरसी के इस ट्वीट के बाद कई और लोगों ने भी रिप्लाई किया और कहा कि उन्हें चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ स्टाफ द्वारा शराब की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं दी गई.

सभी मेट्रो स्टेशनों पर सीआईएसएफ स्टाफ ही चेकिंग करता है. ऐसे में अगर कोई भी आपत्तिजनक सामान यात्री के पास से मिलता है, तो उसे वहीं रखवा लिया जाता है या इसे लेकर मेट्रो में सफर करने की अनुमति नहीं दी जाती है. ट्विटर पर मेट्रो में शराब ले जाने वाले सवाल का जवाब देने के बाद डीएमआरसी की तरफ से आधिकारिक बयान सामने अया. सीआईएसएफ को भी इसके अनुसार दिशा.निर्देश भेज दिए गए हैं. यानी अब यात्रियों को चेकिंग के दौरान सीलबंद शराब की दो बोतलें ले जाने से सीआईएसएफ नहीं रोकेगी. हालांकि, किसी गड़बड़ी की आशंका होने पर सीआरपीएफ कर्मी पूछताछ कर सकते हैं.

Related Articles

Back to top button