अब ITR की डेडलाइन भी चूके तो ₹ 6000 का लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली : बीते 30 जून को ही आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अगर आपने अब तक लिंकिंग नहीं की है तो संभवत: आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। पैन के निष्क्रिय होने पर आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि ITR फाइल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2023 है। इसके बाद आयकर रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा।
5000 रुपये का जुर्माना: अगर आपने आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं दाखिल किया तो 5000 रुपये लेट फीस देना पड़ सकता है। यह उन टैक्सपेयर के लिए है जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है। वहीं, जिन लोगों की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
पैन निष्क्रिय तो 6000 रुपये: यदि आप ITR फाइल करने से पहले पैन सक्रिय करते हैं तो कम से कम 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 5 लाख रुपये से ज्यादा कमाई वाले टैक्सपेयर को 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर 6000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 5 लाख रुपये से कम कमाई वाले टैक्सपेयर को कुल 2000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
कैसे लिंक करे पैन और आधार कार्ड
– पैन और आधार कार्ड लिंक करने के लिए आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा।
– उसपर लिंक पैन आधार कार्ड के आप्शन पर जाए और रजिस्टर पर किल्क करे। इसमें आपको पैन आपकी यूजर आईडी दर्ज करानी होगी।
– आप यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें। एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी।
– पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा। अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें। अगर विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “लिंक नाऊ” बटन पर क्लिक करें। एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।