पटना : बिहार में अब दूसरे राज्य के रहने वाले भी शिक्षक बन सकेंगे। बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में अध्यापक संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने पत्रकारों को बताया कि शिक्षा विभाग के तहत ‘बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली – 2023’ की स्वीकृति दी गई। इसके तहत राज्य में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अब बिहार के स्थायी निवासी होने की अहर्ता अनिवार्य नहीं है।
बैठक में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत पालना- घर के संचालन के लिए प्रति वर्ष कुल 8,52,868 दर से पालना घर की स्थापना एवं संचालन किए जाने की स्वीकृति दी गई। सिद्धार्थ ने बताया कि बैठक में पर्यटन विभाग के तहत राज्य में पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त आवासन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर पांच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई। यह कार्य पीपीपी मोड में कराया जाएगा।
बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत राज्य में अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार एवं सीतामढ़ी में 520 आसन वाले एक-एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 370 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।