यूपी : कोरोना वारियर्स की मृत्यु पर आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ाई में सबसे आगे खड़े ‘कोरोना वॉरियर्स’ के लिए वित्तीय सुरक्षा का एलान किया है। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव में विभिन्न विभागों के कर्मचारी रात दिन लगे हुए हैं। इन्हे हमेशा इस महामारी से संक्रमित होने का खतरा बना रहता हैं। ऐसे में सरकार ने फैसला किया हैं कि यदि ‘बचाव-उपचार-राहत-रोकथाम’ आदि कार्यों में लगे किसी कार्मिक की संक्रमित होने से मृत्यु हो जाती हैं तो सरकार उसके आश्रितों को एकमुश्त 50 लाख रुपये की धनराशि मदद के रूप में देगी।
कौन होगा आच्छादित ?
‘कोरोना वॉरियर्स’ से अर्थ सैनिटेशन वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, आशा वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ के साथ ही अन्य विभागों से कार्यरत उन सभी कर्मचारियों से है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश की जनता को कोरोना वायरस महामारी से बचाने की कवायद में जुटे हैं। इस प्रकार सरकारी कर्मियों के साथ, अर्ध-सरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी और आउट सोर्सिंग वाले कोरोना महामारी से बचाव, उपचार, रहत और रोकथाम में डियूटी पर तैनात कर्मचारी भी इससे आच्छादित होंगे।
डीएम देंगे स्वीकृति, सीएमओ देंगे प्रमाणपत्र
उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ, कि ‘सम्बंधित कर्मी की मृत्यु बचाव-राहत कार्यों के दौरान कोरोना से संक्रमण होने के कारण हुयी है’ जिलाधिकारी उपरोक्त धनराशि स्वीकृत कर सकेंगे।
राजस्व विभाग ने जारी किया शासनादेश
प्रदेश के राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने पत्र ‘संख्या-249/1-11-2020-04(जी)/