मध्य प्रदेशराज्य

विधायक सुमित्रा कास्डेकर पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने के आदेश

बुरहानपुर: नेपानगर सीट से भाजपा विधायक सुमित्रा कास्डेकर के खिलाफ जिला न्यायालय ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने खकनार थाना पुलिस को कहा है कि प्रकरण पंजीबद्ध कर उचित कार्रवाई के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करें। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाड़े की अदालत ने गत 20 मई को यह फैसला सुनाया था, लेकिन ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण आदेश की प्रति दो जून को उपलब्ध हो सकी है।

परिवादी बालचंद शिंदे की ओर से अधिवक्ता जहीरूद्दीन और देवानंद तायड़े ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए बताया था कि सुमित्रा देवी कास्डेकर ने चुनाव के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता और जन्म तारीख को लेकर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। साथ ही वर्ष 2011 में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण एजेंसी के लिए भी झूठा शपथ पत्र दिया गया था। एक जगह उन्होंने जन्मतिथि 15 अगस्त 1983 और दूसरी जगह चार मई 1985 दर्शाई है।

इसी तरह पहले उन्होंने शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा बताई थी, जबकि चुनाव के दौरान शैक्षणिक योग्यता आठवीं बताई है। न्यायालय ने आदेश में कहा है कि तथ्यों को देखते हुए प्रथम दृष्टया पुलिस द्वारा प्रकरण के संबंध में कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में विधायक सुमित्रा कास्डेकर से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया है।

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