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सिरसा में परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू करने के आदेश

सिरसा : जिलाधीश शांतनु शर्मा ने 07 जनवरी 2025 तक चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा की आगामी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लागू करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के तहत, परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को घातक हथियार लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, परीक्षा केंद्रों के आसपास सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी और कोई व्यक्ति बिना कारण परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। जिलाधीश ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इन परीक्षा केंद्रों पर होंगी परीक्षाएं : गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा (गर्ल्स विंग), सीएमके नेशनल पीजी गर्ल्स कॉलेज, शाह सतनाम जी गर्ल्स कॉलेज सिरसा, शाह सतनाम जी ब्वॉयज कॉलेज शाहपुर बेगू सिरसा, सीडीएलएम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पन्नीवाला मोटा, माता हरकी देवी कॉलेज ओढ़ां, एम.पी. महिला महाविद्यालय मंडी डबवाली, डॉ. भीम राव अंबेडकर राजकीय कॉलेज मंडी डबवाली, श्री गुरु हरिसिंह कॉलेज जीवन नगर, सीएमआरजे राजकीय कॉलेज मिठी सुरेरां ऐलनाबाद, जनता गर्ल्स कॉलेज ऐलनाबाद, सीआरडीएवी गर्ल्स कॉलेज ऐलनाबाद, सीडीएलएसआईई पन्नीवाला मोटा, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स कालांवाली, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स रानियां, गवर्नमेंट कॉलेज डिंग मंडी, जननायक चौ. देवी लाल मेमोरियल कॉलेज बरनाला रोड सिरसा, सीडीएलयू सिरसा, चौ. के.आर. मेमोरियल डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स जमाल। ये सभी परीक्षा केंद्र 07 जनवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी।

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