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PAN को आधार से जोड़ने के लिए फिर बढ़ी तारीख

केंद्र सरकार ने पैन (PAN) के साथ बॉयोमेट्रिक पहचान ‘आधार’ को जोड़ने की समयसीमा को 6 महीने और बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य बना रहेगा. यह छठा मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिये समयसीमा बढ़ाई है.

दरअसल सरकार ने पिछले साल जून में कहा था कि हर व्यक्ति को 31 मार्च तक अपनी बॉयोमेट्रिक पहचान वाली आधार संख्या को पैन के साथ जोड़ना है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान में कहा, अगर कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो, अब आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 है.’

सीबीडीटी ने कहा कि इस तरह की रपटें दिखाई दी हैं कि ऐसे पैन जो कि 31 मार्च तक आधार से नहीं जुड़े होंगे उन्हें अमान्य करार दिया जाएगा. इसके बाद सरकार ने मामले पर विचार करते हुए इन्हें आपस में जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया. बयान में कहा गया है कि बेशक आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ने अथवा इस बारे में सूचना देने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 कर दी गई है, इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार संख्या का उल्लेख करना अथवा उसे जोड़ना अनिवार्य होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केन्द्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध माना था और इस बारे में निर्णय देते हुए कहा था कि पैन आवंटन करते समय और आयकर रिटर्न दाखिल करते हुए बॉयोमेट्रिक पहचान आधार का उल्लेख अनिवार्य बना रहेगा. 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि बैंक खातों के साथ आधार नंबर को जोड़ना और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा नये कनेक्शन के लिए आधार मांगना अनिवार्य नहीं होगा.

पिछले साल सितंबर तक देश में 41 करोड़ पैन जारी किए गए, इनमें 21 करोड़ से अधिक को आधार से जोड़ा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आयकर कानून की धारा 139AA को सही ठहराया था. आयकर की इस धारा में कहा गया है कि एक जुलाई 2017 को जिस व्यक्ति के पास पैन है और वह आधार पाने के लिये पात्र है, उसे कर प्रशासन को अपनी आधार संख्या की जानकारी देनी होगी.

गौरतलब है कि पैन को आधार संख्या के साथ जोड़ने की इससे पहले की समयसीमा कई बार बढ़ाई गई. आखिरी बार इसे 31 मार्च 2019 तक जोड़ने की समयसीमा रखी गई, जिसे अब बढ़ाकर सितंबर 2019 कर दिया गया है.

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