PAN CARD के इन नए नियमों को जानना जरूरी है, आज से लागू
नई दिल्ली : पैन कार्ड नहीं रखने वाला व्यक्ति अगर सौदों के मूल्य के बारे में गलत जानकारी देता है तो उसे सात साल की जेल हो सकती और साथ ही आयकर नियमन के तहत भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यह नियम कल से अमल में आ जायेगा।
सरकार द्वारा एक जनवरी से स्थायी खाता संख्या (पैन) के उपयोग के लिये जारी निर्देशों के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन नहीं है, अगर कोई ऐसा सौदा करता है, जिसमें पैन नंबर बताना जरूरी है, तो उसे फार्म संख्या 60 भरना पड़ेगा। एक पृष्ठ के इस फार्म में सौदा करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्योरे के साथ आधार तथा मतदाता पहचान पत्र जैसे पहचान एवं पते का वैध सबूत देना हागा।
फार्म 60 में धोखाधड़ी पर हो सकती है जेल
कर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘ऐसे लोग हैं जिनके पास पैन नहीं हो और अभी भी बड़े सौदे कर रहे हैं जिसमें पैन जरूरी है। ऐसे मामलों में ऐसे लोगों को फार्म 60 भरना होगा और इसमें गलत जानकारी देने पर अधिकतम सात साल के सश्रम कारावास के साथ जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर कानून के तहत इसमें न्यूनतम सजा तीन महीने की जेल एवं जुर्माना है।’ उसने कहा कि विभाग को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आयकर कानून की धारा 277 के तहत अभियोजन मामला दायर करने का अधिकार है।
इस कानून के तहत फार्म 60 में गलत जानकारी के जरिये अगर कर चोरी 25 लाख रुपये से अधिक हुई है तो छह महीने से सात साल तक सश्रम कारावास एवं जुर्माना देना हागा। अगर कर चोरी का मामला कम राशि का है तो सश्रम कारावास तीन महीने से दो साल के बीच हो सकता है। कालाधन पर अंकुश लगाने तथा कर आधार बढ़ाने के इरादे से सरकार ने मौद्रिक सीमा में बदलाव अधिसूचित किया है। इसके तहत पैन का जिक्र करना अनिवार्य है।
होटल या विदेश यात्रा बिल 50,000 रुपये से अधिक होने पर ….
एक जनवरी से लागू हो रहे नियमों के तहत होटल या विदेश यात्रा बिल 50,000 रुपये से अधिक है तो पैन का जिक्र करना अनिवार्य होगा। साथ ही 2.0 लाख रुपये से अधिक के आभूषण नकद अथवा कार्ड के जरिये खरीदने पर, 10 लाख रुपये से अधिक अचल संपत्ति की खरीद, 50,000 रुपये से अधिक की मियादी जमा या एक साल में कुल पांच लाख रुपये से अधिक की मियादी जमाओं पर पैन का जिक्र करना अनिवार्य है।