नई दिल्ली: राज्यसभा ने हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक, 2022 पारित कर दिया है। यह विधेयक 17 दिसंबर, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसे 27 जुलाई, 2022 को लोकसभा में पारित किया गया था। अब इसे राज्यसभा ने भी पारित कर दिया है।
विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- देश में खेलकूद में डोपिंग के निषेध और डोपिंग रोधी गतिविधियों को लागू करने के लिए कानून के रूप में वैधानिक रूपरेखा। प्रस्तावित विधेयक निम्न को पूरा करने का प्रयास करेगा:
- डोपिंग-रोधी कार्य के लिए संस्थागत क्षमताओं का निर्माण और प्रमुख खेल आयोजनों की मेजबानी को सक्षम बनाना।
- सभी खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करना।
- एथलीटों के लिए समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना।
- खेलों में डोपिंग के खिलाफ मुकाबले के लिए एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना।
- स्वच्छ खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करना।
- डोपिंग-रोधी फैसले के लिए स्वतंत्र व्यवस्था।
- राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी एजेंसी (एनएडीए) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को कानूनी मान्यता प्रदान करना।
- ज्यादा डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना।
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करना।
- डोपिंग-रोधी से संबंधित शैक्षणिक अनुसंधान, विज्ञान और विनिर्माण के लिए अवसर पैदा करना।
- भारत में खेलों के लिए अतिरिक्त पोषक तत्वों के निर्माण के लिए मानक स्थापित करना।