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नीट-2021 परीक्षा रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, जल्द आएगा रिजल्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 12 सितंबर को आयोजित इस परीक्षा में कदाचार और कथित पेपर लीक के आरोप लगे थे। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, “पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द करना लाखों छात्रों की कीमत पर नहीं हो सकता।”

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट निनाद डोगरा ने कोर्ट को प्रेस क्लिपिंग पेश की, जिसमें बताया गया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मामले में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। वकील ने कहा कि शिकायत के अनुसार परीक्षा के प्रश्नपत्र वॉट्सऐप पर लीक हो गए थे। उन्होंने मांग की कि निर्दोष उम्मीदवारों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, इस परीक्षा में 7.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था और यह स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई थी। कोर्ट ने कहा, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की याचिकाओं को लागत के साथ खारिज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने शुरुआत में याचिकाकर्ता पर याचिका दायर करने के लिए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। बाद में, वकील के अनुरोध पर जुर्माने पर अपना निर्देश वापस ले लिया।

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