मध्य प्रदेशराज्य

धार्मिक स्थल, थाना, नदी, नालों के समीप मतदान केन्द्र नहीं बनाए जाएँ

भोपाल : धार्मिक स्थल, थाना, नदी, नालों के समीप मतदान केंद्र नहीं बनाए जाएँ। एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करें। यह निर्देश अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने प्रदेश के सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं।

प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। पुनरीक्षण के पूर्व चल रही गतिविधियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा की। प्रदेश के सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिए कि मतदाताओं को मतदान के लिए 2 किमी से अधिक दूरी तक न जाना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 1500 से अधिक और 200 से कम मतदाता संख्या वाले मतदान केंद्रों के लिए युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई करें। पुरानी ब्लैक एवं व्हॉइट फोटो की जगह वोटर आईडी कार्ड में नए कलर फोटो, डेमोग्राफिक सीमिलर एंट्री, फोटो सीमिलर एंट्री की जाये और इपिक कार्ड की दोहरी एंट्री को समाप्त किया जाए। पुराने जर्जर भवनों में बने मतदान केन्द्रों की जगह नए भवनों में मतदान केंद्र बनाए जाएँ।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आधार संग्रहण अभियान की भी समीक्षा की। बेहतर काम करने वाले जिलों को बधाई दी और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों से अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कौल ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित प्रत्येक मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन किया जाये और सभी मतदान केंद्रों की नई फोटो अपलोड की जाकर परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में शामिल किए जाएँ। प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी को फोटो निर्वाचक नामावली 2023 के पुनरीक्षण कार्यों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण दिया जाए। नए मतदान केंद्र प्रस्तावित किए जा रहे हों, तो मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी को चिन्हित किया जाए।

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