जयपुर : मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 7 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक की नकदी एवं अन्य कीमती सामग्री सीजर से मुक्त की गई । प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2023 की आचार संहिता के दौरान नकदी या कीमती सामान रिलीज करने के अब तक 282 प्रकरणों का जिला स्तरीय समितियों द्वारा निस्तारण किया गया है। एफएसटी एवं एसएसटी द्वारा सीजर की कार्रवाई के दौरान अपील के बारे में भी जानकारी दी जाती है ।
गुप्ता ने बताया कि एफएसटी, एसएसटी, पुलिस सहित प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सीज की गई 7 करोड़ 58 लाख 42 हजार 948 रुपए की नकदी एवं अन्य कीमती सामग्री अब तक अपील प्रकरणों का निस्तारण कर मुक्त की गई हैं। उन्होंने बताया कि जिला परिषद सीईओ, जिला कोषागार अधिकारी (टीओ) और संयोजक के रूप में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी की तीन सदस्यीय अपीलीय समितियां जिलों में गठित की गई हैं। इन समितियों में अब तक 415 अपील जब्त नकदी और कीमती सामान रिलीज करवाने के लिए प्राप्त हुई हैं।
गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश के अनुसार, चुनाव आचार संहिता के दौरान एफएसटी, एसएसटी अथवा पुलिस द्वारा अवैध नकदी सहित अवैध सामग्री के परिवहन पर की गई कार्रवाई के दौरान आम जनता तथा सही व्यक्तियों को असुविधा से बचाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नकदी और अन्य वस्तुओं की जब्ती और रिलीज के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गई है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश निर्वाचन विभाग की ओर से दिए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह समितियां पुलिस, एसएसटी या एफएसटी द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की स्वतः जांच करती हैं। उन्होंने कहा कि यदि जब्त की गई राशि के संबंध में कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जब्त राशि किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है, तो ऐसी नकदी रिलीज करने के बारे में आदेश जारी करने के लिए समिति तत्काल कदम उठाएगी।
उन्होंने कहा कि जिला शिकायत समिति को ऐसे मामलों पर बिना देरी किए निर्णय करना होता है और यदि कोई एफआईआर अथवा शिकायत दर्ज नहीं की गई है तो जब्त की गई नकदी या कीमती सामान से संबंधित मामले को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में, मतदान की तारीख के बाद सात दिनों से अधिक समय तक मालखाना या कोषागार में ऐसे मामले लंबित नहीं रखे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि यह रिटर्निंग अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि ऐसे सभी मामलों को अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करें और अपीलीय समिति के आदेशानुसार नकदी एवं बहुमूल्य वस्तुओं को रिलीज करें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा समस्या के लिए राज्य स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम में टोली फ्री नंबर 180018001950 अथवा फोन नं. 0141-2227550 पर संपर्क किया जा सकता है।