मध्य प्रदेशराज्य

एक लाख 60 हजार से अधिक लोगों पर हुई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिता 9 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि पुलिस द्वारा शस्त्र लाइसेंस, विस्फोटक पदार्थों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में अब तक आपराधिक प्रवृत्ति के 1 लाख 60 हजार 926 व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही 40 हजार 783 व्यक्तियों को गैर जमानती वारंटों की तामीली करा ली गई है।

राजन ने बताया कि प्रदेश में अब तक 2 लाख 69 हजार 144 लाइसेंसी शस्त्र थानों में जमा करा लिये गये हैं। 730 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान अब तक 2 हजार 889 अवैध हथियार, 683 कार्टिज, 3 हजार 919 विस्फोटक पदार्थ एवं 1 बम भी मिला हैं। ये सभी सामग्रियां तत्काल जब्त कर ली गई हैं। प्रदेश में कुल 376 अंतर्राज्यीय नाकों एवं 696 आंतरिक नाकों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। प्रदेश में 839 फ्लाईंग स्क्वाड (उड़नदस्ता), 994 सर्विलांस टीम (एसएसटी) एवं 99 क्विक रिसपांस टीम (क्यूआरटी) कार्य कर रही हैं।

मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। प्रदेश में इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारी को नकद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। यह नवाचार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल द्वारा किया जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि निर्वाचन कार्य में बीएलओ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाले शीर्ष 3-3 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को सम्मानित किया जाएगा। इस तरह से प्रदेश के 690 बीएलओ को पुरस्कार के रूप में 5-5 हजार रुपये की नकद राशि व प्रशस्ति पत्र भेंट की जाएगी।

इसी प्रकार स्वीप गतिविधियों के माध्यम से जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और निर्वाचन प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 230 विधानसभा क्षेत्रों में से शीर्ष-3 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को 1-1 लाख रुपये और शीर्ष -3 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला नोडल अधिकारी (स्वीप) को संबंधित विधानसभा क्षेत्र एवं जिले में स्वीप गतिविधियों के लिए 5-5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया जाएगा।

चयनित अधिकारियों-कर्मचारियों को यह पुरस्कार 25 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भव्य और गरिमामय सम्मान समारोह में दिया जाएगा।

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