लखनऊ में निषेधात्मक आदेश आठ नवंबर तक बढ़ाया गया
लखनऊ: लखनऊ पुलिस आयुक्तालय ने आगामी नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, भाई दूज और छठ के मद्देनजर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा की समयावधि को बढ़ा दिया है। पुलिस और जिला प्रशासन ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा को 8 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया।
इसका मतलब है कि पांच से ज्यादा लोगों के जमावड़े वाले किसी भी आयोजन के लिए पुलिस और जिला प्रशासन की मंजूरी जरूरी होगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने कहा कि असामाजिक तत्व त्योहारों के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, शांति और सद्भाव बनाए रखने और जनता और संपत्ति की सुरक्षा के लिए ये आदेश पारित किए गए हैं।
मोर्डिया ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल स्थापित करने और दशहरा समारोह आयोजित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।