अपराधउत्तर प्रदेशफीचर्डब्रेकिंगराज्यलखनऊ

पुलस्त एनकाउंटर : हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीसीआईडी जांच पर जवाब मांगा

लखनऊ: राजधानी के सर्वोदय नगर निवासी पुलस्त तिवारी के मुठभेड़ मामले में हाईकोर्ट ने सीबीसीआईडी जांच पर जवाब मांगा है।

पुलस्त की मां मंजुला तिवारी के इस कथित मुठभेड़ को गलत बताते हुए आशियाना थाने में दर्ज दो मुकदमों की विवेचना सीबीसीआईडी से कराये जाने के लिए दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है।

जस्टिस ऋतुराज अवस्थी एवं जस्टिस सरोज यादव की बेंच ने यह आदेश याची की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर एवं अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया।

यह भी पढ़े: देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर 94.19 प्रतिशत हुई – Dastak Times

याचिका के अनुसार लखनऊ पुलिस ने दावा किया था कि आशियाना थाना क्षेत्र में 09 अगस्त 2020 की रात हुई मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी बदमाश पुलस्त तिवारी को गिरफ्तार किया, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी। इसके विपरीत उस शाम करीब 6.30 बजे दो पुलिस वाले उनके घर आये और वे पुलस्त को अपने साथ ले गए, जिसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी हैं।

याचिका के अनुसार इन मुकदमों की विवेचना स्थानीय थाने से हो रही है, जो पूरी तरह गलत है, इसलिए इनकी विवेचना सीबीसीआईडी से करायी जाए। इस पर कोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह में अब तक विवेचना की प्रगति से अवगत कराये जाने के आदेश दिए हैं।

देश दुनिया की ताजातरीन सच्ची और अच्छी खबरों को जानने के लिए बनें रहें www.dastaktimes.org  के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए  https://www.facebook.com/dastak.times.9 और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @TimesDastak पर क्लिक करें। साथ ही देश और प्रदेश की बड़ी और चुनिंदा खबरों के ‘न्यूज़-वीडियो’ आप देख सकते हैं हमारे youtube चैनल  https://www.youtube.com/c/DastakTimes/videos पर। तो फिर बने रहिये  www.dastaktimes.org के साथ और खुद को रखिये लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड।   

Related Articles

Back to top button