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पुणे रेलवे डिवीजन ने बिना टिकट यात्रा करने पर 19,000 लोगों से जुर्माना वसूला

पुणे : महाराष्ट्र में पुणे रेलवे डिवीजन ने अगस्त में बिना टिकट यात्रा करते पाए गए 19,101 लोगों से 1,43,56,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया है। सोमवार को यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि उपरोक्त कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक इंदु दुबे के मार्गदर्शन और अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक ब्रिजेश कुमार सिंह के समन्वय से की गई।

इसके साथ ही अनियमित और उचित टिकट के बिना यात्रा करने पर 9,149 लोगों से 51,45,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया और बिना बुक किए सामान ले जाने वाले 234 लोगों से 26,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

भोपाल रेल मंडल ने सिर्फ एक महीने में टिकट चेकिंग अभियान चलाकर 3.68 करोड़ रुपए का जुर्माना लोगों से वसूला है। यह जुर्माना करीब 65 हजार लोगों से लिया गया है। सीनियर डीसीएम रश्मि बघेल ने बताया कि जुलाई माह में भारतीय रेल के भोपाल मण्डल द्वारा 3.68 करोड़ का जुर्माना यात्रियों से वसूला गया है। ये जुर्माना उन यात्रियों से वसूल किया गया है, जो बिना टिकट के रेल यात्रा कर रहे थे।

भोपाल रेल मंडल द्वारा चलाए गए टिकट चेकिंग दौरान बिना टिकट या अनुचित टिकट के साथ यात्रा करने वाले 65,144 यात्रियों से किराया और जुर्माना वसूल किया गया। रेलवे बोर्ड द्वारा 44 हजार मामलों और 2.44 करोड़ जुर्माने का लक्ष्य तय किया गया था। टिकट चेकिंग के दौरान पकड़े गए कुल 65,144 मामलों से 3.68 करोड़ रुपये का राजस्व वसूल किया गया, जोकि तय लक्ष्य से क्रमशः 10940 मामले और 1.24 लाख अधिक है। रश्मि बघेल ने कहा कि उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें, प्रतिक्षा सूची ई-टिकट पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार प्लेटफॉर्म टिकट भी यात्रा के लिए अनुमत नहीं है। प्रतीक्षा सूची ई-टिकट अथवा प्लेटफॉर्म टिकट लेकर यात्रा न करें। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश के लिए यात्रा टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट होना आवश्यक है।

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