पंजाब

पंजाब ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की मुआवज़ा राशि 25 प्रतिशत बढ़ाई

चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए नुकसान का मुआवज़ा 25 प्रतिशत बढ़ाने की मंज़ूरी दे दी है। पंजाब सिविल सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रवक्ता ने बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं के कारण हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने फ़सल के 76 से 100 प्रतिशत तक हुए नुकसान के लिए मुआवज़ा राशि 12 हज़ार से बढ़ाकर 15 हज़ार रुपए प्रति एकड़ करने का फ़ैसला किया है। यह कदम प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देगा क्योंकि वह सरकार से उचित वित्तीय राहत लेने के योग्य होंगे। यह राहत राशि पहली मार्च, 2023 से लागू मानी जाएगी।

स्टांप ड्यूटी पर फीस में 2.25 प्रतिशत छूट 30 अप्रैल तकः
मंत्रिमंडल ने सम्पत्ति/ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने वालों के लिए स्टांप ड्यूटी और फीस में 2.25 प्रतिशत छूट की समय-सीमा 30 अप्रैल, 2023 तक बढ़ाने की सहमति दे दी है। रजिस्ट्री करवाने वालों को अब एडिशनल स्टांप ड्यूटी से 1 प्रतिशत, पीआईडीबी फीस से 1 प्रतिशत और विशेष फीस से 0.25 प्रतिशत छूट होगी।

कृषि विभाग में लगेंगे अस्थाई 2574 किसान मित्र, 108 फील्ड सुपरवाइजऱः
कृषि विभाग में 2574 किसान मित्रों और 108 फील्ड सुपरवाइजऱों की सेवाएं अस्थायी तौर पर लेने की भी मंजूरी दे दी। यह किसान मित्र और फील्ड सुपरवाइजऱ किसानों को गेहूँ और धान के फ़सलीय चक्र में से निकलकर कम पानी लेने वाली कपास और बासमती जैसी फसलों की कृषि के लिए प्रेरित करेंगे। इससे एक ओर फ़सलीय विविधता को बढ़ावा देकर भूजल बचाने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजग़ार का अवसर मुहैया होगा।

पंजाब कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट-2023 को मंजूरीः
मंत्रिमंडल ने नहरों और सेम नालों के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए पंजाब कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट-2023 को मंजूरी दे दी है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों और ज़मीन मालिकों के लिए सिंचाई के मंतव्य के लिए, रखरखाव, मरम्मत और नहरों, ड्रेनेज और प्राकृतिक जल मार्गों की समय पर सफ़ाई के लिए नहरी पानी को बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित बनाना है। पानी का प्रयोग करने वालों और पानी की अनावश्यक बर्बादी के विरुद्ध और नियमित पाबंदियों की शिकायतों के निपटारे के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी विधि तैयार करना है।

पंजाब बाल मज़दूरी (रोकथाम और रेग्यूलेशन) संशोधन नियम-2023 को मंज़ूरीः
बाल और किशोर मज़दूरी की कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए मंत्रिमंडल ने बाल मज़दूरी (रोकथाम और रेग्यूलेशन) संशोधन एक्ट-2016 के द्वारा बाल मज़दूरी (रोकथाम और रेग्यूलेशन) एक्ट-1986 में संशोधन से बाल मज़दूरी (रोकथाम और रेग्यूलेशन) नियम-2023 को मंज़ूरी दे दी है।

कैदियों की अग्रिम रिहाई के लिए केस भेजने को हरी झंडीः
मंत्रिमंडल ने उम्रकैद भुगत रहे 8 कैदियों की अग्रिम रिहाई के लिए केस भेजने को हरी झंडी दे दी है। धारा 163 के अंतर्गत मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के बाद यह विशेष माफी/अग्रिम रिहाई के मामले भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन राज्यपाल को भेजे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के दूसरे पड़ाव में जेलों में बंद कैदियों की विशेष माफी के केस भेजने की मंजूरी दे दी।

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