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राहुल गांधी को दो साल की सजा, PM मोदी मानहानि मामले में दोषी करार, सूरत कोर्ट का फैसला

सूरत : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘चोर’ कहने के मामले में सूरत कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है। मामला 2019 का है जब वायनाड़ से लोक सभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी। जिसके बाद उन पर मानहानि कर मामला दर्ज हुआ था। राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी।

राहुल को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि, उन्हें कोर्ट ने ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिन की मोहलत देते हुए जमानत दे दी है। फैसले के वक्त खुद राहुल गांधी भी कोर्ट में मौजूद रहे। 2 साल की सजा की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर भी खतरा बन गया है।

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने 17 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट से बाहर निकले वकील के मुताबिक, जज ने राहुल को दोषी करार देते हुए पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं? इस पर राहुल ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा था। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल ने जो बात कही थी उससे किसी को हानि नहीं हुई है तो कम से कम सजा दी जाए। वहीं, अभियोग पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं। जो लोग कानून बनाते हैं वही तोड़ेंगे तो इसका समाज में क्या संदेश जाएगा

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