राजस्थानराज्य

राजस्थान हाईकोर्ट ने हिस्ट्रीशीट खोलने और सर्विलांस के आदेश निरस्त किए

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने बीस साल से आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहने के बावजूद हिस्ट्रीशीट बंद नहीं करने और व्यक्तिगत रजिस्टर से नाम नहीं हटाने को गैर कानूनी माना है। कोर्ट ने हिस्ट्रीशीट खोलने और व्यक्तिगत रजिस्टर में नाम दर्ज करने वाले झुंझुनूं एसपी के 19 सितंबर, 2022 के आदेश को रद्द करते हुए पुलिस को हिस्ट्रीशीट और व्यक्तिगत रजिस्टर से याचिकाकर्ता का नाम हटाने को कहा है। कोर्ट ने एक महीने में याचिकाकर्ता का नाम सर्विलांस रजिस्टर और वेबसाइट से भी हटाने को कहा है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन महेन्द्र कुमार की याचिका पर यह आदेश दिए हैं।

एडवोकेट सुरेन्द्र कुमार लांबा ने कोर्ट को बताया कि झुंझुनू एसपी ने 5 अप्रैल, 2006 को याचिकाकर्ता का नाम हिस्ट्रीशीट में और 19 सितंबर, 2022 को व्यक्तिगत रजिस्टर में लिखा था। नियमानुसार अपराधी की हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए उसका न्यूनतम तीन मामलों में लगातार दोष सिद्ध होना आवाश्यक है। जबकि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज पांच में से तीन मामलों में वह बरी हो चुका है और दो मामलों में उसे परिवीक्षा का लाभ मिला है । 2004 से सादगी से जीवन जी रहा है और पुलिस ने भी इस संबंध में एसपी को रिपोर्ट दी थी लेकिन,एसपी ने उसका नाम व्यक्तिगत रजिस्टर से नहीं हटाया।

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