उत्तर प्रदेशराज्य

RBI के नियमों की उड़ी धज्जियां, सिक्कों से तौले गए भाजपा अध्यक्ष

44953_kanpur manthanउत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्या को मंगलवार को 21 हजार सिक्कों से तौला गया। उनका वजन 96 किलो से ज्यादा निकला। मौर्या को जब तराजू पर बि‍ठाया गया तो उनका पलड़ा नीचे और सिक्कों का पलड़ा ऊपर हो गया। पार्टी वर्कर्स ने सिक्के के पलड़े को पैर से दबाकर तराजू बैलेंस कि‍या। हालांकि‍ मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके लि‍ए मांगते हुए कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ऐसा भविष्य में न किया जाए.

उन्होंने कहा कि ऐसा उत्साह में किया गया, हालांकि ऐसा करना गलत है. दूसरी तरफ एक सपा नेता ने कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. फिलहाल सीओ क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रहे हैं.गौरतलब है कि क्वाइन एज एक्ट 2011 की धारा 12(1)(4)(सी) के तहत कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सिक्के इकट्ठा नहीं कर सकता है. इतना ही नहीं इसे गलाया, नष्ट या किसी अन्य रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता.

रिजर्व बैंक के नियमानुसार सिक्कों से किसी को तौलना या गलाना गैरकानूनी है.इसके दोषी पाए जाने पर सात साल तक की कैद का प्रावधान भी है. यह सीआरपीसी की धारा 19 के तहत कवर होता है. हालांकि यह जमानती अपराध की श्रेणी में है.

 

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