RBI ने तीन बैंकों पर लगाया 2.49 करोड़ का जुर्माना, डिप्टी गवर्नर को फिर मिली जिम्मेदारी
नई दिल्ली : केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने धनलक्ष्मी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक समेत 3 बैंकों पर कुल 2.49 करोड़ रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया है। यह कार्रवाई बैंक ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन को लेकर की है। आरोप है कि धनलक्ष्मी बैंक ने लोन और एडवांस से जुड़े नियम उल्लंघन के अलावा केवाईसी और जमा पर ब्याज दर से संबंधित मानदंडों पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया। इस वजह से रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक पर 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने केवाईसी पर जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले 11 जनवरी को केंद्रीय रिजर्व बैंक ने सरकारी ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ करने का फैसला लिया। रिजर्व बैंक की ओर से यह जुर्माना पहले गंदे नोट प्रेषण में कमी के कारण लगाया गया था।
5 सहकारी बैंकों पर जुर्माना: हाल ही में रिजर्व बैंक ने नियम उल्लंघन को लेकर पांच सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ये बैंक नवसर्जन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहसाणा जिला पंचायत कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड, हलोल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, स्तंभाद्रि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड और सुब्रमण्यनगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अर्बन बैंक लिमिटेड हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक साल के कार्यकाल के लिए डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। RBI की ओर से जारी बयान के मुताबिक पुनर्नियुक्ति 15 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी। बता दें कि पात्रा का कार्यकाल 14 जनवरी 2023 को समाप्त होने वाला था। पात्रा को जनवरी 2020 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और पिछले साल उन्हें एक साल का विस्तार मिला था।
माइकल पात्रा साल 1985 में रिजर्व बैंक में शामिल हुए और उन्होंने केंद्रीय बैंक में अलग-अलग पदों पर काम किया। 26 जून, 2023 को एमके जैन की सेवानिवृत्ति के बाद आरबीआई डिप्टी गवर्नरों के पोर्टफोलियो में फेरबदल करेगा। नए डिप्टी गवर्नर जानकीरमन की नियुक्ति के बाद विभागों में फेरबदल किया गया है।