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आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना

नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI)) ने कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना (Fine of more than one crore rupees) लगाया है। साथ ही आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

आरबीआई ने बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक और अन्य चार सहकारी बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में कोताही बरतने पर यह जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के चार बैंकों जिसमें नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक, बलंगीर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, ढाकुरिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोलकाता और पलानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इन सभी बैंकों पर एक लाख रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है।

उल्लेखनीय है कि बैंक नियामक रिजर्व बैंक ने साफ किया कि इन बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला नियामकीय अनुपालन में हुई गड़बड़ियों पर आधारित है, जो इन बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ समझौते या किसी भी लेन-देन की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा करता है।

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