RBI नियमों की बैंकों ने उड़ाई धज्जियां, 1.5 करोड़ का लगाया जुर्माना
रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर एचडीएफसी बैंक समेत 7 बैंकों पर जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने जिन पर जुर्माना लगाया है उनमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं. आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1.5-1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इन बैंकों ने पूंजी के अंतिम उपयोग पर निगरानी और अन्य बैंकों के साथ जानकारी साझा करने संबंधी दिशा-निर्देशों को नहीं फॉलो किया. इसके अलावा धोखाधड़ी के बारे में सूचना और खातों के पुनर्गठन जैसे विभिन्न निर्देशों को भी नजरअंदाज किया गया. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों में आंध्रा बैंक भी शामिल है. आंध्रा बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सभी पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इन बैंकों पर धन शोधन रोधी (एएमल) मानकों और केवाईसी पर दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने का आरोप है.
एसबीआई पर भी लग चुका है जुर्माना
हाल ही में रिजर्व बैंक ने पब्लिक सेक्टर के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एसबीआई के मुताबिक रिजर्व बैंक ने एक कर्जदार को दिए गए पैसे के इस्तेमाल की निगरानी नहीं करने को लेकर यह जुर्माना लगाया है. हालांकि बैंक ने उक्त कर्जदार का नाम और दिए गए कर्ज की राशि का खुलासा नहीं किया. इसी महीने यूको बैंक, एक्सिस बैंक और सिंडिकेट बैंक पर अलग-अलग मामलों में नियमों के उल्लंघन के तहत जुर्माना लगाया गया है.
निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक पर दो अलग-अलग मामलों में नियमों के उल्लंघन को लेकर कुल 2.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है. वहीं यूको बैंक पर 2 करोड़ रुपये और सिंडिकेट बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है. यूको बैंक और एक्सिस बैंक बैंकों पर चेक के जरिये भुगतान से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने का आरोप है. जबकि सिंडिकेट बैंक पर जुर्माना धोखाधड़ी रोकने और जोखिम प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर लगाया गया है.