पंजाब

दीवाली पर पटाखे बेचने वालों को लेकर सख्त आदेश जारी, पढ़ें

फाजिल्का: दीवाली सहित अन्य त्योहारों के मौके पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुकों के लिए आवेदन जमा करवाने की तारीख 29 सितंबर 2025 से 3 अक्तूबर 2025 तय की गई है। जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने बताया कि जिले के सेवा केंद्रों में आवेदन करवाए जा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन विचार में नहीं लिए जाएंगे।

जिक्रयोग है कि माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ द्वारा सिविल रिट पटीशन नंबर: 23548 ऑफ 2017 में दिए गए आदेशों की पालना करते हुए दीवाली वाले दिन 20 अक्तूबर 2025 को रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक और गुरुपर्ब वाले दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक तथा रात 9 बजे से 10 बजे तक, इसके अलावा क्रिसमस और नए साल के मौके पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि इच्छुक आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। जिले में कुल 67 अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिनमें फाजिल्का में 18, अबोहर में 25, जलालाबाद में 18 और अरनीवाला शेखसुभान में 6 शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लाइसेंस धारकों को पटाखे बेचने का समय सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक होगा। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ पुलिस विभाग द्वारा गाइडलाइंस अंडर टू एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 तहत कार्रवाई की जाएगी।

पटाखों की बिक्री के लिए जिले में निर्धारित की गई जगहें इस प्रकार हैं:
फाजिल्का के लिए बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम एम.आर. कॉलेज रोड फाजिल्का (खेल मैदान क्षेत्र को छोड़कर), अबोहर के लिए पुड्डा कॉलोनी फाजिल्का रोड अबोहर, जलालाबाद के लिए बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम जलालाबाद (खेल मैदान क्षेत्र को छोड़कर) और अरनीवाला शेखसुभान के लिए थाना अरनीवाला शेखसुभान से लगती पंचायत भूमि निर्धारित की गई है।

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