राजस्थानराज्य

31 दिसंबर तक बकाया सिंचाई शुल्क जमा करवाने पर मिलेगी छूट

श्रीगंगानगर : राज्य सरकार के आदेशानुसार जल संसाधन वृत श्रीगंगानगर के अधीनस्थ अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन उत्तर, दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर अधीन समस्त चकों के काश्तकारों को बकाया सिंचाई शुल्क पर 31 मार्च 2024 तक देय ब्याज में मूल राशि एक मुश्त 31 दिसम्बर 2024 तक जमा करवाने पर छूट प्रदान की गई है।

जल संसाधन वृत श्रीगंगानगर के अधीक्षण अभियन्ता धीरज चावला ने बताया कि इस वृत के अधीनस्थ समस्त चकों के कृषकों को सूचित किया जाता है कि जिन कृषकों का दो या दो से अधिक फसलों का सिंचाई आबियाना बकाया है, वह संबधित जल उपयोक्ता संगम अध्यक्ष को जमा करवाकर आवश्यक रसीद प्राप्त कर लेवें।

बकाया सिंचाई आबियाना जमा नहीं करवाने की स्थिति में सिंचाई नियमों के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर आगामी फसल के लिए सिंचाई पानी से वंचित कर दिया जावेगा। इसके लिए काश्तकार स्वयं जिम्मेवार होगा।

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