छत्तीसगढ़

RTI के तहत दाखिले का पंजीयन 22 से

रायपुर: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब और वंचित वर्ग के अभिभावकों को अपने बच्चों का दाखिला कराने का मौका एक बार फिर मिलने जा रहा है। 22 मार्च से आनलाइन आरटीई के वेबपोर्टल पर ईडीयूपीओबारटीएएल डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन / आरटीई पर पंजीयन किया जा सकता है। पंजीयन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

इसमें कक्षा नर्सरी के लिए तीन से चार वर्ष के बीच उम्र होना जरूरी है। इसी तरह केजी वन के लिए चार से पांच वर्ष के बीच और कक्षा पहली के लिए पांच से साढ़े छह साल तक के बच्चे का दाखिला हो सकेगा। आरटीई में दाखिले के लिए ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभिभावक, जिनका नाम बीपीएल सर्वे सूची (ग्रामीण – 2002-03, शहरी – 2007-08) में हो। सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वे सूची, 2011 के लिए पंजीयन क्रमांक भरना है। अंत्योदय कार्ड वाले पात्र रहेंगे।

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