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‘प्रतीक्षा’ पर अमिताभ और जया बच्चन को बॉम्बे HC से राहत, BMC के नोटिस पर कोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश

नई दिल्ली/मुंबई. सुबह कि एक अन्य बड़ी खबर के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और उनकी पत्नी जया बच्चन (Jaya Bachchan) को उनके बंगले ‘प्रतीक्षा’ को लेकर अब बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी और अंतरिम राहत मिली है। जी हाँ, हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के खिलाफ 3 हफ्ते तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं अब कोर्ट ने बच्चन दंपति को ये भी साफ़ निर्देश दिया कि वह जुहू में उनके बंगले ‘प्रतिक्षा’ के एक हिस्से के अधिग्रहण के लिए जारी नोटिस के खिलाफ BMC को एक अभ्यावेदन भी दाखिल करें।

गौरतलब है कि बच्चन दंपति ने BMCकी ओर से जारी नोटिस को चुनौती देते हुए इस सप्ताह की शुरुआत में ही हाई कोर्ट कि तरफ रुख किया था। इस बाबत न्यायमूर्ति आरडी धनुका और न्यायमूर्ति एसएम मोदक की खंडपीठ ने उन्हें दो हफ्ते के भीतर BMC को एक अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा, “जब अभ्यावेदन दाखिल हो जाएगा तो BMC छह हफ्ते बाद इस पर सुनवाई कर निर्णय लेगी। निर्णय होने के बाद याचिकाकर्ताओं के खिलाफ तीन सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं की जाएगी।”

इसके साथ ही अदालत का कहना था कि जरूरत हुई तो बच्चन दंपति के वकीलों की व्यक्तिगत सुनवाई भी की जा सकती है। बता दें याचिका में BMC के नोटिस को रद्द करने और नगर निकाय को भूमि अधिग्रहण की दिशा में कोई कार्रवाई करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की गई थी। दरअसल बच्चन दंपति को 20 अप्रैल 2017 को दो नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि उनकी आवासीय संपत्ति के पास के भूखंडों के कुछ हिस्से सड़क की नियमित लाइन के भीतर ही हैं और अब BMC का इरादा संबंधित दीवारों व संरचनाओं के साथ ऐसी जमीन का अधिग्रहण करने का है।

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