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हरियाणा में सरकारी नौकरी के रिटायरमेंट नियम बदले, 58 साल में होगी सेवानिवृत्ति, सिर्फ चुनिंदा वर्ग को 60 साल तक सेवा की छूट

पंचकूला। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया है। राज्य के सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों में अब अधिकांश कर्मचारियों और अधिकारियों को 58 वर्ष की आयु पूरी होते ही रिटायर होना होगा। सरकार की नई व्यवस्था के तहत केवल दिव्यांग, नेत्रहीन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी ही 60 वर्ष की उम्र तक सेवा में बने रह सकेंगे। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी को 58 वर्ष के बाद बिना मंत्रिमंडल की मंजूरी सेवा विस्तार नहीं मिलेगा।

वित्त विभाग ने जारी किए आदेश, सभी विभागों को दी गई जानकारी
इस फैसले को लेकर वित्त विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और एसडीएम को आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब रिटायरमेंट से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

हरियाणा सिविल सेवा नियमों में संशोधन लागू
सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियमों में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उसी महीने के अंतिम दिन की दोपहर को सेवानिवृत्त होगा, जिस महीने वह निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु पूरी करता है।

58 साल सामान्य रिटायरमेंट आयु, इन कर्मचारियों को 60 साल की छूट
नए नियमों के अनुसार जिन कर्मचारियों की जन्मतिथि महीने के अंतिम दिन पड़ती है, उन्हें उसी दिन दोपहर में सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, नेत्रहीन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और न्यायिक अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य सभी श्रेणी के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष ही रहेगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि एक आंख से दिव्यांग कर्मचारी को नेत्रहीन या दिव्यांग की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।

असाधारण परिस्थितियों में ही मिलेगा सेवा विस्तार
सरकार के अनुसार केवल सार्वजनिक हित और बेहद असाधारण परिस्थितियों में ही किसी कर्मचारी को निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु के बाद सेवा में बनाए रखा जा सकेगा। इसके लिए भी राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

रिटायरमेंट से पहले जारी होगा कार्यालय आदेश
जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के लिए पात्र होगा, तो संबंधित विभाग द्वारा रिटायरमेंट वाले महीने की सात तारीख को कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा। इस आदेश की प्रति हरियाणा के प्रधान महालेखाकार को भी भेजी जाएगी। नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी निलंबन की स्थिति में है, तो उसे केवल रिटायरमेंट के लिए पुनः बहाल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

विकलांगता की स्थिति में तीन महीने पहले देनी होगी सूचना
सेवा के दौरान विकलांग हो जाने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से कम से कम तीन महीने पहले अपने विभागाध्यक्ष को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। ऐसे कर्मचारियों को रोहतक स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक की अध्यक्षता वाले मेडिकल बोर्ड या चंडीगढ़ स्थित पीजीआईएमईआर के निदेशक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सकीय जांच करानी होगी।

मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर होगा अंतिम फैसला
मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मिलने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष, जो भी उच्च पद पर होगा, यह तय करेगा कि संबंधित शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी को सेवा विस्तार दिया जाए या नहीं। इस निर्णय को अंतिम माना जाएगा।

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