कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 17 जनवरी 2018 तक के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि अदालत ने राहुल को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए कहा है।
गौरतलब है कि 2014 में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का यह मामला दाखिल किया गया।
इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेव संघ की भिवंडी इकाई के सचिव ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सोनाले में 6 मार्च 2014 को एक रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की। हालांकि राहुल को इस मामले में भिवंडी अदालत ने जमान दे दी थी।